भारतीय संविधान || भाग - 2 नागरिकता (citizenship) हिंदी में || नागरिकता प्राप्त करने की विधियां :-

 भाग - 2  नागरिकता (Citizenship)

अनुछेद - 5 से 11 


आईये आज हम हमारे संविधान के भाग 2 के बारे में जानने का कोशिश करेंगे | इसमे हम जानेंगे की हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग होते है उन भागों में से हम आज भाग 2 नागरिकता के बारे में जानेगें की यह नागरिकता क्या होती है ? एवं यह नागरिकता कहाँ से लिया गया है ? तथा इनमे कितने अनुच्छेद होते हैं ? और यह नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

भाग -3 देखें Click Here 

परिचय :-

* कोई भी देश अपने मूल निवासियों को विशेष अधिकार देता है इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है | भारत में एकहरी नागरिकता है | अर्थात हम केवल देश के नागरिक है | राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है  | भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है |


* नागरिकता पर  पहला विवरण अरस्तु ने दिया था  | भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है नागरिकता में पहली बार संसोधन 1986 में किया गया था | 


* नागरिक होने के कारण PAN Card , Adhar Card दिया जाता है | गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है |

  • अनुच्छेद 5 - संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता आर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगो को नागरिकता दी गई | जो उस समय भारत के अंदर थे |
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  • अनुच्छेद 6 - पाकिस्तान से भारत में आये लोगो का नागरिकता किंतु यदि वह संविधान बन्ने के बाद आयेगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी | ( Permit Rule लागू 19 जुलाई 19 48 )
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  • अनुच्छेद 7 - स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गये ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट  आये तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी | 
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  • अनुच्छेद 8 - विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नही होगी |
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  • अनुच्छेद 9 - विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर  दी जाएगी |
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  • अनुच्छेद 10 - भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक की वह कोई देश  विरोधी कार्य नहीं करते |
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  • अनुच्छेद 11- नागरिकता सम्बंधी कानून संसद बनाती है यह जिम्मेदारी गृहमंत्रालय को दी  गई है |


नागरिकता प्राप्त करने की विधियां :-

नागरिकता अधिनियम ( Citizenship Act )-195 5 


भारत में नागरिकता प्राप्त करने के पांच विधियां है - 

1 . जन्म के आधार पर (19 86 ) - भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चो को नागरिकता दी जाएगी , यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो | ex - हम सभी |

2. वंश के आधार पर ( 19 92 ) - विदेश में जन्म लेने वाले बच्चो को भी नागरिकता दी जाएगी | यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो | ex - शिखर धवन 

3. पंजीकरण ( Resistration ) - इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा | इस विधि द्वारा रास्ट्रमंडल देशो को नागरिकता दी जाती है |

4. देसीकरण ( Naturalization ) - वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जनता हो , भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है | वैज्ञानिक या कला में निपुण हो साथ ही लगातार में भारत में 10 साल तक रहा हो |

5. अर्जित भूमि -  किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर - वह के लोगो को नागरिकता दे दी जाएगी | सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वह के निवासी को दे दी गई | नागरिकता बंग्ला देश के परगना जिले को नागरिकता |


 NRI ( Non Resident India ) - वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नन्ही रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है | वह विदेश में 6 माह से ज्यादा ( पढ़ाई या ......नोकरी करने ) के लिए चला गया  हो तो वह NRI कहलायेगा |

 OVERSEAS नागरिकता - इसे  2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया | ये बड़े बड़े उद्योगपतियों  को दिया जाता है | जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर  लिए है | इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना VISA के भारत आया सकता है | 
note - देश विरोधी  काम करने या पागल हो जाने या दुसरे रास्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है |

⭐ VISA - किसी दुसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है | इस अनुमति को ही VISA कहते है | बिना VISA किसी दुसरे देश प्रवेश नही कर  सकते |

 PASSPORT - अपने देश को छोड़कर दुसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है जिसे passport कहते है |

 CAA ( Citizenship Amendment Act -20 19 ) ( नागरिकता संशोधन अधिनियम ) - यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सं 19 55 का नागरिक कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई की 31 दिसंबैर 20 14 के पहले पाकिस्तान , अफगानिस्तान और बंगला देश से धार्मिक प्रतारणा वाले अल्पसंख्यक ( हिन्दू , बौद्ध, सिख जैन , पारसी एवं इसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी | इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छुट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रुप में बदल दिया गया || 20 दिसम्बर 20 19 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियो को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागु क्र दिया गया |

 ⭐ NRC ( National Resister of Citizens ) रास्ट्रीय नागरिक रजिस्टर - भारत के रास्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनके उन भारतीय नागरिको के नाम है जो असम के वास्तविक ( वैध ) नागरिक है | यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी | 
जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहा से भाग क्र भारत चले आये | ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित हनी बल्कि अपने ही देश लोगो द्वारा प्रताड़ित थे | इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 13 में कहा था की आप NRC  लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 19 71 से पहले भारत आये हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी |

  • 201 5 में NRC का रजिस्टर बनने लगा  |

  • NRC  में रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट को मिला कर कुल 30 document में से कोई एक का होना आवश्यक है | यदि आपके पास कोई भी document नही है तो आपको 4 माह का समय दिया जायेगा | आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा | यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नही कर पाए तो आपको district court जाना पड़ेगा | यदि district court आपको साबित नही कर्ता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको Detection Center में भेज दिया जायेगा |

 NPR  ( National Population Resister ) रास्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर - NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है | इसे नागरिकता अधिनियम 19 55 और नागरिकता नियम 200 3 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय , ग्राम पंचायत ,तहसील ,राज्य और रास्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया | आपके परिवार कितना है ?और कोन व्यक्ति कहा रहते है ? इस आधार  पर NPR के बाद जनगणना का सही आकड़ा मिलेगा |

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