मूल कर्तव्य Fundamental Duties || मूल कर्तव्य कितने है ? आईये जानते हैं -

मूल कर्तव्य   Fundamental Duties


❖ मूल कर्तव्य को 42वाँ संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया।

❖ इसे रूस के संविधान से लिया गया है।

❖ इसे न मानने पर कोई दण्ड का प्रावधान नहीं है।

❖ इसे भाग 4 (क) में अनुच्छेद 51 (क) के तहत जोड़ा गया

❖ मूल सविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे।

❖ 42वाँ संशोधन (1976) द्वारा 10 कर्त्तव्य तथा 86वाँ संशोधन द्वारा 1 और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वर्तमान कर्त्तव्य की संख्या 11 है।


मूल कर्तव्यों की सूची

 (List of fundamental duties)

1. संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था (संसद SC, HC) राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय प्रतिक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।

2. राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदशों का पालन करना। (नारा)

3. देश की सम्प्रभुता (दबाव रहित शासन) एकता तथा अखंडता को बनाये रखना।

4. देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र कि सेवा करना।

5. देश के लोगों में नम्रता (मेल-मिलाप) तथा भाई चारा बनाये को शामिल किया गया था।

6. देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना।

रखना।

7. वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना।

8. पर्यावरण, वन्य तथा वन्यजीव की रक्षा करना।

9. सार्वजनिक (सरकारी) सम्पत्ति की रक्षा करना।

10 . व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना।

11. 6-14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक (Guardian) का यह कर्त्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायें।

86वां संशोधन 2002 - मूल अधिकार 21 (क) 6-14 वर्षों को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार

86वां संशोधन 2002 - मूल कर्त्तव्य 51 (क) 6-14 वर्षों के बच्चों के अभिभावकों उनकी प्राथमिक शिक्षा देना का कर्त्तव्य

Note:- शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारी मूल कर्त्तव्य नहीं है।

                                     

❖ स्मरणीय तथ्य

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्त्तव्य शामिल हैं।

* भारतीय संविधान के भाग 4 के में मूल कर्त्तव्यों का वर्णन है।

* भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है।

*  संविधान में मूल कर्त्तव्यों से संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया गया।

* मूल कत्र्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया।

* 42वें संविधान संशोधन, 1976 के आधार पर 10 मूल कर्त्तव्यों  को शामिल किया गया 

* संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिये हैं।

* 86वें संविधान संशोधन, 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया।


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